पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण मामले में सात साल की सज़ा

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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण मामले में सात साल की सज़ा।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण करवाने और पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सज़ा सुनाई गई है.

जौनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को ये सज़ा सुनाई है.

कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को पांच मार्च को दोषी करार दिया था.

कोर्ट की सुनाई सज़ा दो साल से ज़्यादा की है, इसलिए ऊपरी अदालत से अगर राहत नहीं मिली तो धनंजय सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे.

बीते दिनों में वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखे थे.

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